Delhi Employees News: दिल्ली सरकार (Delhi Government) के श्रम विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली में कर्मचारियों को ओवरटाइम करने का भी पैसा मिलेगा. श्रम विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. पॉलिसी के अनुसार एक दिन में आठ घंटे से ज्यादा काम करने या एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने को ओवरटाइम माना जाएगा. ऐसे में अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हर घंटे के हिसाब से दोगुना भुगतान मिल सकता है.
पॉलिसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और न ही लगातार 7 दिन ओवरटाइम करेगा. वहीं एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कर सकेगा. वहीं कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है. किभी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को जॉइनिंग और एक्सपीरियंस लेटर देना अनिवार्य होगा. पॉलिसी के तहत नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए. इसी के साथ सभी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप जरूर मिलनी चाहिए.
पॉलिसी की महत्वपूर्ण बातें
- प्रवासी कर्मचारी जहां भी कार्यरत होंगे, नियोक्ता उन्हें साल में एक बार यात्रा भत्ता देंगे. नियोक्ताओं को कर्मचारी के लिए कुछ राशि तय करनी होगी.
- दिल्ली में जितने भी कर्मचारी खतरनाक केमिकल और सामग्री से संबंधित फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनकी हर साल मेडिकल जांच कराई जाएगी.
- श्रम विभाग के इंस्पेक्टर समय-समय पर लोगों को खतरनाक बीमारियों से बचाने और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे.
- नियोक्ता को किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या अन्य कार्यस्थल पर कोई भी दुर्घटना होने पर 12 घंटे में घटना की जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी.
- कर्मचारी की मृत्यु की घटना पर श्रम विभाग, जिलाधिकारी या उप-खंड मजिस्ट्रेट, पुलिस स्टेशन इंचार्ज और प्रवासी कर्मचारी होने पर उसके राज्य के संबंधित विभाग को जानकारी देनी होगी.
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