(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Noida News: नोएडा में अवैध फार्महाउस मालिकों को राहत नहीं, जारी रहेगा बुलडोजर अभियान
Noida में अवैध फार्महाउस का निर्माण करने वाले मालिकों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी. दरअसल, नोएडा प्राधिकर इन अवैध फार्महाउस को ध्वस्त करेगी.
Noida Farmhouse News: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) फार्महाउस (Farm House) मालिकों को किसी भी प्रकार की राहत देने के मूड में नहीं है. नोएडा विकास प्राधिकरण ने साफ किया है कि नोएडा में फार्महाउस का निर्माण यमुना नदी के किनारे बाढ़ क्षेत्र में किए गए हैं और इन्हें ध्वस्त किया जाएगा. इस पूरे मामले को लेकर फार्महाउस के मालिकों ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी पर प्राधिकरण किसी भी तरह की राहत देने के मूड में नहीं है.
1000 फार्महाउस अवैध घोषित
मई और जून महीने में प्राधिकरण ने तीन क्लबों सहित 124 फार्महाउसों को ध्वस्त कर दिया है. इसने 1,000 फार्महाउस को भी अवैध घोषित किया है और घोषणा की है कि उन्हें भी ध्वस्त कर दिया जाएगा. अब तक लगभग 300 फार्महाउस मालिकों ने प्राधिकरण के पास इस अभियान पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. कई अन्य लोग हैं जिन्होंने प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आदेश मांगा है.
300 से ज्यादा आपत्तियां दी गई
नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि हमें ईमेल, पोस्ट और अन्य माध्यमों से फार्महाउस मालिकों से लगभग 300 आपत्तियां मिली हैं. उनमें से अधिकांश 100 से अधिक पेज के हैं. जबकि कुछ ऐसे हैं जो 300 पृष्ठों के भी हैं. उनमें से कई ने संपत्तियों के टाइटल डीड संलग्न नहीं किए हैं. जिससे हमारे लिए फार्महाउस के वास्तविक मालिकों का पता लगाना मुश्किल हो गया है.
प्राधिकरण ने जारी किया था नोटिस
नोएडा प्राधिकरण ने युमना के अधिसूचित क्षेत्र और बाढ़ के मैदानों में निर्माण के खिलाफ जून में सार्वजनिक नोटिस जारी किया था. इसमें लिखा था कि यूपी औद्योगिक विकास अधिनियम के प्रविधान के तहत प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है. यदि किसी के द्वारा कोई निर्माण किया गया है तो उसे अविलंब हटा दें. अन्यथा यदि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण पाया जाता है तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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