एक्सप्लोरर
Advertisement
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Noida News: नोएडा में सामूहिक शादी के लिए 20 मई तक करना होगा रजिस्ट्रेशन, जानिए- क्या है आवेदन प्रक्रिया और एलिजिबिलिटी
त्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावकों की मदद करने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना चला रखी है. इस योजना के तहत गौतमबुद्धनगर में 27 मई को सामूहिक शादियां होनी हैं.
सामूहिक विवाह (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नोएडा: अगर आप गौतमबुद्धनगर में रहते है तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि जिले में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को अब अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान नही होना पड़ेगा, बल्कि सामूहिक शादी के लिए आवेदन करके उन्हे सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे, दरअसल उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावकों की मदद करने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना (Mass Marriage Plan) की शुरुआत की थी जिसके तहत अगर आप गौतमबुद्धनगर में रहते है तो 20 मई 2022 तक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है, जिले में 27 मई को सामूहिक विवाह करवाया जाएगा.
27मई को होगी सामूहिक शादियां
बता दे उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर माता पिता की उनकी बेटी की शादी करवाने में मदद की जा रही है. इस योजना की जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में 27 मई को इसकी तारीख तय की गई है. उन्होंने बताया की सामूहिक विवाह के लिए जिले के शहरी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी 20 मई तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाए.
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना की पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि
- लड़की के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए
- विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए.
- लड़की का अपने नाम से बैंक खाता होना चाहिए,
- इसके अलावा आवेदक, लड़का और लड़की का आधार कार्ड, आयु प्रमाणित करने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- अगर वो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के हैं तो ऐसे आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए.
- सामtहिक विवाह के लिए विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी.
बैंक में पैसे होंगे ट्रांसफर
जिला कल्याण अधिकारी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 51 हजार पर खर्च किए जाते हैं, जिसमें से 35हजार लड़की के बैंक बचत खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, विवाह सामग्री में 10 हजार का सामान दिया जाता है और बिजली पानी और टेंट की व्यवस्था के लिए 6 हजार रुपए दिए जाते है.
ये भी पढ़ें
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
Advertisement
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![तहसीन मुनव्वर](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/3df5f6b9316f4a37494706ae39b559a4.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)
तहसीन मुनव्वरवरिष्ठ पत्रकार
Opinion