Delhi HC On Puja Khedkar: पूर्व IAS पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया. हाइ कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कुछ लोगों के साथ मिलीभगत कर गलत दस्तावेज के आधार पर आरक्षण लिया जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है.
अदालत ने कहा कि बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए याचिकाकर्ता से पूछताछ की ज़रूरत होगी. प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता का आचरण UPSC को ठगने के लिए किया गया है और उम्मीदवार लाभ लेने के योग्य नहीं है. पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से दस्तावेज बनवाकर दिव्यांगता कोटे का लाभ उठाने का आरोप है.
ये एक बड़ी साजिश का मामला- दिल्ली हाई कोर्ट
जस्टिस चंद्र धारी सिंह की बेंच ने कहा, ''ये एक बड़ी साजिश का मामला है और इसमें जांच एजेंसियां को जांच करने का अधिकार है इसलिए अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.'' अदालत ने ये भी कहा कि धोखाधड़ी का ये मामला न केवल एक संगठन बल्कि पूरे समाज के साथ धोखाधड़ी का एक उदाहरण है.''
'ये फ्रॉड न सिर्फ एक संस्थान बल्कि पूरे समाज को ठगने जैसा'
इसके अलावा अदालत ने ये भी कहा, ''ये एक ऐसा फ्रॉड है जोकि न सिर्फ एक संस्थान को ठगने के लिए किया गया है बल्कि पूरे समाज को ठगने जैसा है. UPSC देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसमें लाखों छात्र हर साल आवेदन करते हैं और इससे देश के मूलभूत आधार को खतरा पहुंचा है और एक बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए याचिकाकर्ता से पूछताछ की ज़रूरत होगी.''
हाइ कोर्ट के इस फैसले बाद अब पूर्व आईएएस पूजा खेडकर पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी है, क्योंकि अदालत की ओर से पूजा खेडकर को गिरफ्तारी पर दी गई अंतरिम सुरक्षा को भी हटा दिया है.
ये भी पढ़ें:
AAP सरकार की 14 CAG रिपोर्ट को लेकर गरमाई दिल्ली की सियासत, BJP ने किया HC का रुख