Puja Khedkar News: UPSC के PCS एग्जाम में धोखाधड़ी और गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग कोटे का लाभ उठाने की आरोपी पूर्व आईएस ट्रेनी पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच बुधवार (15 जनवरी) को याचिका पर सुनवाई करेगी.
पूजा खेडकर ने बीते साल के 23 दिसंबर 2024 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि पूजा खेडकर के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है और व्यवस्था में हेरफेर करने की ‘बड़ी साजिश’ का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है. गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में हाई कोर्ट ने कहा था, ‘‘अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है. गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण रद्द किया जाता है.’’
'पूदा खेडकर मामला समाज से धोखाधड़ी का बड़ा उदाहरण'- हाई कोर्ट
पिछले साल 12 अगस्त 2024 को जब हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था, तब पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था. इसे समय-समय पर बढ़ाया गया. कोर्ट ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है और यह मामला संवैधानिक निकाय के साथ-साथ समाज के साथ धोखाधड़ी का एक बड़ा उदाहरण है.
पूजा खेडकर ने आरोपों का किया था खंडन
पूजा खेडकर पर आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है. उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का खंडन किया. यूपीएससी ने फर्जी पहचान के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के आरोप में पूजा खेडकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने समेत कई कार्रवाई शुरू की. दिल्ली पुलिस ने विभिन्न अपराधों के लिए पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
यह भी पढ़ें: कौन हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय? दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त