G20 Summit India: दिल्ली में होने जा रहे G-20 सम्मेलन के दौरान कई रास्तों को बंद किया जाएगा, तो वहीं प्रगति मैदान इलाके को 'नो एंट्री जोन' में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है. G-20 के दौरान कार्यक्रम और वीआईपी मेहमानों का ज्यादातर मूवमेंट नई दिल्ली जिले के क्षेत्रों में ही होगा. इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं उनके साथ आने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी सुविधा को देखते हुए नई दिल्ली इलाके को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया है.
गूगल मैप नहीं दिखाएगा नई दिल्ली का रास्ता
इसके लिए गूगल मैप से भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बात कर रही है, ताकि उस दौरान अगर कोई नई दिल्ली जिले के रास्तों के बारे में सर्च करे, तो उसे ये रास्ते बंद मिलें. वहीं नई दिल्ली के रास्ते कोई दिल्ली के किसी अन्य इलाकों में जाना चाहता हो तो उसे गूगल मैप पर वैकल्पिक मार्ग दिखाए जाएं. स्पेशल सीपी एस.एस यादव ने बताया कि, G-20 के दौरान बंद किये जाने वाले रास्तों की जानकारी सोशल मीडिया और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी जा रही है.
सामान्य रूप से होगा मेट्रो का परिचालन
वहीं जो लोग नई दिल्ली के रास्ते होते हुए दिल्ली के अन्य हिस्सों में जाना चाहेंगे उन्हें गूगल मैप पर वे रास्ते बंद दिखेंगे. उन्होंने बताया कि G-20 सम्मेलन को देखते हुए पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं. इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विदेशी मेहमानों के आवागमन को बेहतर और सुरक्षित तरीके से अंजाम दिया जा सके, तो वहीं आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसके भी प्रयास किये जा रहे हैं. इसके लिए जहां लोगों को बंद किये गए मार्गों की जानकारी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गूगल मैप से भी उस दौरान प्रतिबंधित मार्ग को न दिखाने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया कि, इस दौरान मेट्रो सामान्य रूप से चलेगी और उस पर कोई पाबंदी नहीं है.
स्थायी निवासियों के लिए ये सुविधा
इसलिए दिल्ली में आवागमन के लिए उस दौरान मेट्रो से यात्रा करना सबसे बेहतर विकल्प होगा. उन्होंने बताया की नई दिल्ली क्षेत्र में पैदल यात्रियों के चलने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. जबकि बाहरी गाड़ियों का जिले में प्रवेश प्रतिबंधित होगा. हालांकि, इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित गाड़ियों के आवागमन को जारी रखा जाएगा, वहीं जिले के स्थायी निवासियों और होटलों में ठहरे लोगों को वैध कागजात के साथ सशर्त आवाजाही की अनुमति दी जाएगी. यह व्यवस्था 7 सितंबर की रात 12 बजे से 11 सितंबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगी.