प्रदूषण के चलते अब गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) द्वारा जिला परिवहन विभाग बड़ा कदम उठाएगा. गौतम बौद्ध नगर में रजिस्टर 1.25 लाख से अधिक पुराने वाहनों (Vehicles) का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और इसके लिए उन्हें एनसीआर (NCR) से हटाया जाएगा. एनसीआर से 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को फेज वाइज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुपालन में सड़कों से हटा दिया जाएगा.


इसके लिए जिला परिवहन विभाग ने वाहनों को हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद 1 अक्टूबर से ऐसे वाहनों के मालिकों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया है. इसे लेकर सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) सियाराम वर्मा ने कहा कि इस तरह के वाहनों को या तो रद्द कर दिया जाएगा या उनके उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाएगा ताकि उनका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा जिलों में किया जा सके जो एनसीआर के अंतर्गत नहीं आते हैं.


वहीं पुलिस उपायुक्त (यातायात) गणेश साहा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पुलिस विभाग भी कड़ी जांच कर रहा है और सड़कों पर चलने वाले पुराने वाहनों से जुर्माना वसूला जाएगा. परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार गौतम बौद्ध नगर में 1 अक्टूबर को 94,299 डीजल और 7,31,811 पेट्रोल सहित 8,26,110 रजिस्टर वाहन थे. इनमें से 15 प्रतिशत वहनों का एनजीटी नियमों और राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन में रजिस्ट्रेशन रद्द करना होगा. जिसमें 25,238 डीजल और 1,08,835 पेट्रोल से चलने वाले वाहन शामिल हैं.


इन जिलों में चल सकेंगे रजिस्ट्रेशन रद्द होने वाले वाहन


एनजीटी के आदेश के अनुपालन में जिन वाहनों को रजिस्ट्रेशन रद्द होगा वह वाहन  उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में चल सकते हैं. इनमें इटावा, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, औरैया, सोनभद्र, फतेहपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बदायूं, बलरामपुर, हरदोई, बहराइच, उरई, एटा, कासगंज, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, अमेठी और बिजनौर में शामिल हैं.


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