Noida Police News: सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के साथ फेक न्यूज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है. फेक न्यूज से कई जगह माहौल खराब हो जाता है तो कई जगह इसकी वजह से दंगे जैसी स्थिति बन जाती है. वहीं हाल ही में हुए राजस्थान के उदयपुर वाली घटना के बाद उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में पुलिस ने अपने चाक चौबंध बढ़ा दिए है. ऐसे में त्योहारों को देखते हुए देश कि राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस अलर्ट मोड पर है. त्योहारों को देखते हुए एक ओर जहां में 2 महीने के लिए जिले में धारा 144 को बढ़ा दिया गया वहीं अब पुलिस फेक न्यूज फैलाने वालों को लेकर सख्त हो गई है. पुलिस कि मानें तो अगर कोई भ्रामक खबर फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


दरअसल 10 जुलाई को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, उसके बाद सावन की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्रा और फिर रक्षाबंधन आ जाएगा. ऐसे में गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने तमाम पुलिस अधिकारियों को त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश दिया है. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जिले में जो भी भ्रामक खबर फैलाएगा पुलिस उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करेगी, इसके आदेश सभी अधिकारियों को भी दे दिए गए है.


जिले में होती रहेगी पीस कमेटी की बैठक


थाना प्रभारी लागतार पीस कमेटी की बैठक करते रहेंगे, जिससे शांति बनी रहे और स्तिथि खराब न हो. कांवड़ यात्रा, बकरीद, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को देखते हुए सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में पैदल गश्त करेंगे और क्षेत्र के सभी धर्म के धर्मगुरुओं से मुलाकात करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील करेंगे. इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण बाजार हैं और भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पुलिस बल तैनात किया जाएगा.


होटल लॉज में रुकने के लिए जरूरी होगा सत्यापन


एक ओर जहां सुरक्षा के चाक चौबंध बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर किया जा रहा है. वहीं होटल, लॉज और धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा. साथ ही सावन कि शुरुआत होते ही शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करने और उसके लिए रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी की जाएगी.


जिले में लागू है धारा 144


बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में 30 अगस्त 2022 तक धारा 144 को बढ़ा दिया गया है. पहले यह 30 जून तक लागू किया गया था लेकिन गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने इसे 30 जून से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 30 अगस्त 2022 तक कर दिया है. पुलिस ने कोरोना, त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए धारा 144 कि अवधि को बढ़ाया है. फिलहाल जिले में एक साथ 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और ना ही अस्त्र शस्त्र को साथ लेकर घूम सकते है. अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो पुलिस आईपीसी कि धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध के तहत मुकदमा दर्ज करेगी.



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