Delhi-NCR News: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर (Gautam Budh Nagar) में बीते कई महीनों से धारा 144 लगी हुई है, जिसे एक बार फिर त्योहारों को देखते हुए 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इससे पहले यह 30 अप्रैल तक लागू की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ा कर 1 मई से लेकर 31 मई तक लागू कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि मई महीने में कई सारे त्योहार है इसके साथ ही जिले में कोरोना का संक्रमण (Coronavirus) भी फिर फैलने लगा है जिसे देखते हुए धारा 144 बढ़ाई जा रही है.
जिले में 31 मई तक बढ़ाई गई धारा 144
गौतम बुद्ध नगर जिले में कई महीनों से धारा 144 जारी है, इसके बारे में जानकारी देते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया इंचार्ज पंकज कुमार ने बताया कोविड की शुरुआत से ही जिले में धारा 144 लगा दी गई थी और वह किसी न किसी कारण से बढ़ती ही जा रही है. ओमिक्रॉन के मामलों के बाद फिर धारा 144 लगाई गई. इसके बाद चुनाव शुरू हो गया और अब एक बार फिर त्योहारों और कोरोना के खतरे को देखते हुए, धारा 144 को बढ़ाया जा रहा है. क्योंकि इस महीने ईद का त्योहार है, फिर बुद्ध पूर्णिमा, परशुराम जयंती , इसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले इसी जिले में आ रहे हैं.
जानिए जिले में कौनसी पाबंदी रहेगी
- जिले में जारी पाबंदियों की जानकारी देते हुए अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्रिवेदी ने बताया कि फिलहाल जिले में मास्क की अनिवार्यता के साथ कोविड प्रोटोकॉल के बिना सार्वजनिक जगहों पर किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं रहेगी.
- जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अनशन धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और खुद भी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा.
- कोई भी बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही धरना प्रदर्शन करेगा.
- कोई भी व्यक्ति अपने साथ कोई भी शास्त्र या अस्त्र लेकर नहीं चलेगा,किसी भी गैर सरकारी कार्यालय में कोई भी लाइसेंस वाला शस्त्र लेकर भी प्रवेश नहीं कर सकेगा.
- विवादित जगहों पर जहां प्रथा नहीं रही हो वहां पूजा या नमाज नहीं की जा सकेगी.
- शादी या बरात में कोई भी शौक से हर्ष फायरिंग नहीं करेगा या फिर शौकिया तरीके से बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेगा.
- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों या धार्मिक स्थलों के आसपास छुट्टा जानवरों को नहीं घुमाएगा जिससे किसी समाज या व्यक्ति की भावनाएं आहत हो.
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