Ghaziabad News: दोस्त को अपनी कार देकर बुरा फंसा शख्स, लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना, जानें पूरा मामला
Indirapuram: शिवम ने अपने दोस्त को गाड़ी दी थी, लेकिन वह दिल्ली से शराब तस्करी करते हुए पकड़ा गया. जिसमें शिवम की गाड़ी भी जब्त हो गई. गाड़ी छुड़ाने के लिए उसे 12 लाख रुपए देने होंगे.
Indirapuram News: बॉर्डर पार से शराब लाना गाजियाबाद के एक शख्स को महंगा पड़ गया. बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान गाड़ी से शराब मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. दरअसल गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले शिवम (बदला हुआ नाम) का दोस्त उसकी क्रेटा कार को यह कहकर ले गया कि वह दिल्ली जा रहा है और शाम होते ही लौट आयेगा. जब देर शाम तक वह वापस नहीं लौटा तो शिवम को चिंता हुई, इसके बाद उसने दोस्त की खोजबीन शुरू कर दी. खोजबीन के दौरान उसे पता चला कि उसका दोस्त दिल्ली से शराब लाने के चक्कर में पकड़ा गया है और उसकी नई क्रेटा कार भी जब्त कर ली गई है.
गाड़ी की कीमत के बाराबर जमा करना होगा जुर्माना
जैसे ही शिवम अपनी गाड़ी को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने उसे बताया कि उसे पहले गाड़ की कीमत के बराबर जुर्माना अदा करना होगा. वर्ना गाड़ी नहीं छूटेगी और इसकी नीलामी की जाएगी. कुछ रुपयों की सस्ती शराब के चक्कर में उसके दोस्त ने शिवम को 12 लाख की चपत लगवा दी.
दिल्ली से इसलिए हो रही शराब तस्करी
बता दें कि दिल्ली में गाजियाबाद से आधे दाम पर शराब मिलती है, इसी कारण गाजियाबाद और आसपास के कई लोग बॉर्डर पार कर दिल्ली से शराब खरीद रहे हैं. गाजियाबाद आबकारी विभाग ने बॉर्डर पर इसको लेकर अभियान भी चला रखा है. आबकारी पुलिस के मुताबिक यदि कोई दिल्ली से एक बोतल भी सील पैक शराब लाते पकड़ा जाता है तो उसे शराब तस्करी में जेल भेज दिया जाएगा. इसके साथ ही उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी. पिछले एक माह में आबकारी विभाग ने 65 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा है. इसके साथ-साथ पुलिस ने दो पहिया वाहनों समेत 35 लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया है.
पूरा पैसा जमा करने पर छूटेगी गाड़ी
यदि शराब तस्करी के दौरान गाड़ी पकड़ी जाती है तो गाड़ी मालिक को जुर्माने के तौर पर गाड़ी की पूरी कीमत अदा करनी होगी, वर्ना उसकी गाड़ी नीलामी में बेची जाएगी.
कितनी शराब लाने की है इजाजत
नियमानुसार किसी दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति दिल्ली से केवल 1 बोतल शराब या बीयर वह भी खुली सील की ला सकता है. यदि बोतल सील पैक है तो वह तस्करी मानी जाएगी. जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गाजियाबद में केवल यूपी की शराब की बोतल खरीदकर पी सकते हैं. दिल्ली में जाकर पीने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि वहां से खरीदकर यहां लाते हैं तो वह तस्करी मानी जाएगी.
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