GDA Housing Scheme: एनसीआर में घर खरीदने का शानदार मौका, जानिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया
Ghaziabad News: गाजियाबाद में इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना (Indraprastha Housing Scheme) के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मकान दिए जाएंगे. ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है.
Ghaziabad Development Authority Housing Scheme: अगर आप भी एनसीआर में घर खरीदना चाहते हैं और अब तक अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए हैं तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (Ghaziabad Development Authority) आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है. दरअसल इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना (Indraprastha Housing Scheme) के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मकान दिए जाएंगे, फिलहाल ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 250 भवन दिए जाएंगे और इसे बेहतर बनाने के लिए इस आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन नहीं रखा गया है. यानी लोगों को अब जीडीए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है. जिसमें 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं.
कहां मिलेगा जीडीए का फ्लैट
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंदर आने वाले लोगों का भी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मकान लेने का सपना साकार करने हो इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण दिल्ली बॉर्डर के पास ही इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना के अंतर्गत कमजोर वर्ग के लिए इस योजना को लॉन्च करके फ्लैट दे रहा है. आवेदन की जानकारी देते हुए जीडीए के सचिव सीपी त्रिपाठी में बताया कि लोग फ्लैट के लिए जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in पर जाकर आवेदन करें, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, लोग आसानी से जीडीए की वेबसाइट खोलकर भी आवेदन कर सकते है.
रजिस्ट्रेशन में लगेंगे इतने पैसे
जीडीए में सचिव ने बताया की ईडब्ल्यूएस श्रेणी में लेने वाले भवन के लिए समान्य यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को 67,750 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर देंने होंगे, वहीं आरक्षित वर्ग के लोग 34,400 रुपए देंगे. आवेदन कैसे करना है और इसके लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी इसकी जानकारी जीडीए की वेसबाइट पर दी गई है, इसके साथ लोग मोबाइल के जरिए भी ये जानकारी ले सकते हैं.
कौन कर सकता है आवेदन
गाजियाबाद में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में मिलने वाले फ्लैटों के लिए वही आवेदन कर सकता है जो गाजियाबाद का निवासी हो, उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, आवेदन करने वाले के पति, पत्नी या बच्चों के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, अगर बच्चे विवाहित हैं तब वो आवेदन कर सकते हैं, सालाना आय भी 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बता दें कि, जब आवेदन की प्रकिया पूरी हो जाएगी उसके बाद डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन करके लकी ड्रॉ या लॉटरी के जरिए घर दिए जाएंगे, इस लॉटरी में पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता मिलेगी, इसके बाद दिव्यांकों, वरिष्ठ नागरिकों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा.
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