Ghaziabad Rape Case: देश में आय दिन बालात्कर के मामले सामने आते रहते हैं. इन दिनों छोटी बच्चियां बालात्कार जैसी घटनाओं का अधिक शिकार हो रही हैं. अक्सर देखा जाता है कि इन बच्चियों की मासूमियत छीनने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि उनका अपना ही को रिश्तेदार होता है. ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया था जिसपर अब कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है. गाजियाबाद की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 11 वर्षीय एक लड़की से बलात्कार के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी.
अधिकारी ने बताया कि वारदात के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी और उसने बेटे को जन्म दिया था. विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि बलात्कार के आरोपी प्रदीप और कालू (दोनों की उम्र करीब 20 वर्ष है) सगे भाई हैं और वे अपने पड़ोस में रहने वाली पीड़िता के घर अक्सर जाया करते थे. उन्होंने बताया कि दोनों भाई लंबे समय से बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहे थे.
बच्ची ने दिया बेटे को जन्म
कुमार ने बताया कि पिछले साल सितंबर में नाबालिग लड़की की मां ने उसके शरीर में बदलाव देखा और वह एक डॉक्टर के पास गई, जिसमें लड़की के गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद मां ने प्रदीप और कालू के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था. गाजियाबाद के डॉक्टरों के रेफर किए जाने के बाद लड़की ने मेरठ के एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बेटे को जन्म दिया था.
विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने जानकारी दी कि बच्चे की देखभाल केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कर रहा है क्योंकि लड़की और उसके माता-पिता ने बच्चे को अपने पास रखने से इनकार कर दिया था.
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