(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Air Pollution: AQI में सुधार होने तक दिल्ली जारी रहेगा GRAP 3, तब तक लोग नहीं कर पाएंगे ये काम
Delhi Air Pollution News: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक वायु प्रदू्षण (Air pollution) में सुधार होने तक दिल्ली में ग्रैप 3 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक जारी रहेगा.
Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में बेकाबू वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) को लेकर केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है. गोपाल राय के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से हवा की गति कम है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दो से तीन दिनों बाद एक्यूआई में सुधार हो सकता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जब तक हवा की गुणवत्ता में स्थायी रूप से सुधार नहीं होता, तब तक दिल्ली में GRAP 3 जारी रहेगा. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक राष्ट्रीय निर्माण कार्यों के अलावा अन्य निर्माण कार्यों पर भी बैन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने ये फैसला दिल्ली वायु प्रदूषण के फिर से बढ़ते असर को देखते हुए लिया गया है.
GRAP 3 लागू रहने तक इन नियमों का करना होगा पालन
दिल्ली में ग्रैप तीन लागू रहने की वजह से लोग किसी भी तरह के निर्माण नहीं कर पाएंगे. यहां तक की सरकारी एजेंसियां तब तक अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी नहीं कर पाएंगी. निजी निर्माण पर भी रोक बरकरार रहेगी. कमर्शियल कंपनियां दीवारों पर रंगाई पुताई का भी काम नहीं करा पाएंगे. हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्ठे और स्टोन क्रशर चलाने पर रोक लगी रहेगी. भारत स्टेज-3 और 4 वाले पेट्रोल वाहन और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पबंदी रहेगी 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई संभव. होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
इस पर बैन का नहीं होगा असर
रेलवे और मेट्रो सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं, हवाईअड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण, पाइपलाइन, प्लंबर और बढ़ई, सफाई से जुड़ी परियोजनाएं, दूध, डेयरी, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, औषधियों और दवाओं के निर्माण को को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है.