GRAP 2 Revoked from Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) के दूसरे चरण के तहत लगाई गई पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा ली गई हैं. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CBCB) के बुधवार शाम चार बजे के वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) के अनुसार दिल्ली में एक्यूआई ‘मध्यम’ श्रेणी 164 में दर्ज किया गया.
वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग ने कहा कि 30 जनवरी से एक्यूआई में सुधार हो रहा है. एक्यूआई में सुधार के क्रम को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के दूसरे चरण के तहत लगाई गई पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा ली गई हैं. आयोग ने आगे कहा कि अभी जीआरएपी के पहले चरण के तहत सभी पांबदियां लागू रहेंगी.
वायु गुणवत्ता को लेकर हुई समीक्षा बैठक
पिछले कुछ दिनों में एक्यूआई में सुधार और मौसम विभाग की ओर से जताए गए पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए जीआरएपी के तहत पाबंदियां लगाने वाली उप समिति ने बुधवार को मौजूदा वायु गुणवत्ता को लेकर समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक के बाद जीआरएपी के दूसरे चरण के तहत लगाई गई पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया.
ग्रैप 2 में लागू थीं ये पाबंदियां
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के दूसरे चरण के तहत लगाई गई पाबंदियों में दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर चलाने पर रोक, होटल, रेस्तरां और ढाबे में कोयला-लकड़ी जलाने पर रोक, सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा इस्तेमाल पार्किंग शुल्क बढ़ाना शामिल था. साथ ही ज्यादा से ज्यादा मेट्रो और बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, ताकि लोग अपनी गाड़ियों को छोड़ सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें.
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