Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर बिगड़ने लगी है. इसको देखते हुए यहां ग्रैप-3 एक बार फिर लागू कर दिया है. इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में कई तरह के पाबंदियां लागू रहेंगी. पिछले कुछ महीनों में ये दूसरा मौका है जब प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए ग्रैप 3 लागू करना पड़ा है.


दरअसल, शुक्रवार (3 जनवरी) को दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखा गया. 24 घंटे का औसत एक्यूआई शाम चार बजे 371 तक पहुंच गया. इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों के अनुसार, प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और खराब होने का अनुमान है, जिसके बाद स्थिति को और खराब होने से रोकने के लिए ग्रैप तीन लागू करने के निर्देश दिए गए. 


इन पर रहेगी पाबंदी
बता दें कि ग्रैप तीन को लागू करने के बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. हालांकि  दिव्यांग व्यक्तियों को छूट दी गई है. इसके अलावा, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है. ग्रैप 3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह जिनमें, एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगह पर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है.


कैसे चलेंगे स्कूल?
ग्रैप 3 के तहत, पांचवीं तक की कक्षाएं 'हाइब्रिड' (ऑनलाइन और ऑफलाइन) तरीके में चलाना आवश्यक है. माता-पिता और छात्रों के पास जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा चुनने का विकल्प है.


कब लागू किया जाता है ग्रैप- 3?
गौरतलब है कि एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है. इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है. निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है.


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