GRAP-3 in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी (AQI) बिगड़ने के बाद गुरुवार (9 जनवरी) को फिर से जीआरएपी का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.
जारी नोटिफिकेशन में ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू किए जाने के नियमों का भी जिक्र किया है. आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, अगर दिल्ली-एनसीआर में AQI 350 से ऊपर जाता है तो एहतियाती तौर पर GRAP-3 लागू करना होगा. वहीं, अगर इसी दिन वायु गुणवत्ता 400 पार करती है तो ग्रैप-4 के प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे.
9 जनवरी को AQI 357
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि फिलहाल, 8 जनवरी 2025 को 297 AQI दर्ज किया गया था. शांत हवाओं और धुंध की स्थिति बनने के कारण इसमें तेजी से वृद्धि हई और 9 जनवरी 2025 की शाम 4.00 बजे तक AQI 357 पहुंच गया.
ग्रैप-3 में क्या होती हैं पाबंदियां?
1. दिल्ली में माल ढुलाई के लिए BS-4 के डीजल इंजन वाले मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) पर पाबंदी रहेगी. इस प्रतिबंध में केवल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलेगी.
2. दिल्ली से बाहर के रजिस्टर्ड BS-4 या उससे कम मानक वाले व्हीकल्स को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. पहले ये नियम GRAP-4 में शामिल था, जिसे तीसरे चरण में भी लागू किया गया है.
3. दिल्ली में BS-4 या पुराने मानकों वाले गैर जरूरी डीजल MGV पर प्रतिबंध होता है.
4. दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में 5वीं क्लास तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जा सकती है. अभिभावक के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास चुनने का ऑप्शन होता है.
5. GRAP-3 में दिल्ली और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव कर सकती हैं.
दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री
दिल्ली में गुरुवार को हल्का कोहरा छाया रहा. शहर में लगातार शीत लहर की स्थिति के कंपकंपी और ठिठुरन की स्थिति बनी रही. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
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