Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) और आसपास के शहरों में प्रदूषण (Delhi Pollution) को रोकने के लिए आज से ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन (Graded Response Action Plan) प्लान लागू हो गया है. दो दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने विंटर पाल्यूशन को रोकने के लिए 15 प्वाइंट विंटर एक्शन प्लान का ऐलान भी किया था. दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं. इसके अलावा, सर्दियों के मौसम के दौरान राजधानी के कंस्ट्रक्शन साइटों पर पहले चरण में ग्रैप के प्रावधानों को लागू करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा. 


विंटर एक्शन प्लान के मुताबिक ग्रैप के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अन्तर्गत आरोपियों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है. बिना रजिस्ट्रेशन वाले 500 स्क्वायर मीटर में निर्माणाधीन स्थलों पर काम पर रोक रहेगी. साथ ही सिविक एजेंसियां मशीनों से सफाई करेंगी। आज से खुले में कूड़ा जलाने में प्रतिबंध लग गया है. 


पराली, खुले में कूड़े जलाने पर भी रोक


बता दें कि शनिवार को दिल्ली में एक्यूआई 166 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर जाने पर सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती है. फिलहाल, आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली में लागू हो गया है. इस प्लान के तहत सर्दी के मौसम में पराली जलाने, खुले में कूड़ा व अन्य प्रदूषण वाले वस्तुओं को जलाने, बिना परमीशन के कंस्ट्रक्शन करने आदि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. इसका मकसद सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से दिल्ली को गैस चैंबर बनने से रोकना है. 


ये है GRAP लागू करने का मकसद


बता दें कि विगत कई वर्षों से विंटर सीजन की शुरुआत होते ही दिल्ली की आबोहवा जहरीली होने लगती है. या फिर यूं कहें कि दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है.  दिल्ली एनसीआर के आसमान में काले धुएं का गुब्बार बन जाता है. लोगों खासकर बुजुर्गों और बच्चों को खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत दिलाने के लिए ग्रेप का गठन किया गया था. योजना के मुताबिक GRAP को चार चरणों में बांटा गया है. हर चरण को प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा. 


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