Delhi News: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार ने 28 दिसंबर को नए साल के जश्न से पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू कर दिया था. दरअसल दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.5 प्रतिशत को पार कर गई और दो दिनों तक इससे ऊपर रही जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने ग्रेप प्लान लागू कर दिया.


दिल्ली में फिलहाल येलो अलर्ट जारी है


दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले लेवल पर येलो अलर्ट जारी किया गया है. तहत राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, साथ ही स्कूल, कॉलेज, मूवी थिएटर और जिम बंद कर दिए गए हैं. इसके अलावा रेस्त्रा, बार,बस और मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है. शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी लागू है. वहीं चिंता इस बात की हैं कि अगर पॉजिटिविटी दर, जो वर्तमान में 4.59 प्रतिशत है, एक निश्चित स्तर से आगे जाता है, तो दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है. हालांकि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा है कि घबराने की जरूरत नही है. मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि ज्यादातर मरीज या तो एसिम्पटोमैटिक हैं या उनमें बहुत हल्के लक्षण है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है.


GRAP प्लान तीन पैरामीटर के आधार पर प्रतिबंध लगाता है


यहां बता दें कि GRAP प्लान तीन पैरामीटर के आधार पर प्रतिबंध लगाता है- पॉजिटिविटी रेट, क्युमुलेटिव एक्टिव केस, और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी. इस तरह के प्रतिबंधों को येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड अलर्ट के तहत कैटेगराइज किया गया है. येलो अलर्ट सबसे निचले स्तर पर रहता है जबकि रेड अलर्ट को हाईएस्ट लेवल के रूप में कैटेगराइज किया जाता है जिसके तहत शहर में पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया जाता है.


क्या होगा अगर पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से अधिक हो जाए?


न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यदि सकारात्मकता दर लगातार दो दिनों तक पांच प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो यह स्थिति दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अप्रूव जीआरएपी के तहत एक 'रेड अलर्ट' को ट्रिगर करेगी, जिससे तहह 'टोटल कर्फ्यू' और अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया जाएगा. पूरी तरह लगाए गए कर्फ्यू में रात के साथ-साथ सप्ताहांत भी शामिल होगा जिससे लोगों की आवाजाही पर रोक लगेगी.  हालांकि, सरकार द्वारा तय की गई श्रेणियों के आधार पर कुछ छूट दी जाएगी.


दिल्ली में अगर रेड अलर्ट जारी होता है तो ये लगाए जाएंगे प्रतिबंध



  • इस दौरान गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. मॉल और साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे.

  • रेस्तरां और बार बंद रहेंगे और केवल जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति होगी. होटल और लॉज खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन इस शर्त के साथ कि कोई भोज/सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाएगा. हालांकि, इन-हाउस मेहमानों को रूम सर्विस की अनुमति होगी.

  • सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, स्पा, योग संस्थान पहले ही मौजूदा येलो अलर्ट के तहत बंद हो चुके हैं. वहीं नाई की दुकानों और ब्यूटी सैलून को भी अपने शटर डाउन करने के लिए कहा जाएगा.

  • जरूरी और इमरजेंसी सर्विस प्रदान करने वालों के अलावा अन्य सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे. यह निजी कार्यालयों पर भी लागू होगा.

  • शादियों और अंत्येष्टि के लिए सभाओं की सीमा को मौजूदा 20 से घटाकर 15 कर दिया जाएगा.

  • जीआरएपी पैरामीटर दिल्ली मेट्रो सहित अधिकांश अन्य स्थानों को भी बंद कर सकते हैं, जो वर्तमान में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जा रहे हैं.


दिल्ली में रविवार को 3194 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए गए


वहीं बता दें कि  दिल्ली में रविवार को 3194 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए गए जिसके बाद कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर करीब 8397 हो गई हैं. वहीं, अब तक कुल 14,20,615 मरीज इस महामारी को मात दे चुके हैं.  कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 25,109 हो गई है. 


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