(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Gurugram News: गुरुग्राम में इतनी शराब दुकानों के पास नहीं हैं आग से बचाव का इंतजाम, अधिकारियों ने कही ये बात
गुरुग्राम में शराब दुकानों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. अग्निशमन विभाग का कहना है कि 30 शराब दुकानों और गोदामों के पास अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं है. अब मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है.
Gurugram News: गुरुग्राम में 30 शराब की दुकान और उनके गोदामों के पास अग्निशमन विभाग की तरफ से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं है. अग्निशमन विभाग ऐसे शराब दुकानों और उनके गोदामों की लिस्ट तैयार कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मालिकों को नोटिस जारी कर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने को कहा जाएगा. उन्होंने बताया कि फायर एनओसी नहीं लेने पर परिसरों को सील कर दिया जाएगा और मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
30 शराब दुकानों और गोदामों में नहीं हैं आग से बचाव के इंतजाम
फायर सेफ्टी के बिना संचालित अब तक 30 प्रतिष्ठानों की पहचान की गई है. हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के उप निदेशक (तकनीकी) गुलशन कालरा ने कहा, "हम प्रतिष्ठानों के मालिकों को नोटिस भेजने की कवायद कर रहे हैं." गुरुग्राम अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे कालरा ने बताया कि विकास मार्ग, सदर्न पेरिफेरल रोड, सेक्टर 17, 18, 40 और अन्य इलाकों की शराब दुकानों और गोदामों के पास वैध फायर एनओसी नहीं है.
अग्निशमन विभाग में स्टाफ की भारी कमी, NOC की जांच चुनौती
आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गुरुग्राम में 200 से ज्यादा शराब की दुकानें संचालित हैं. उन्होंने आगे कहा कि अग्निशमन विभाग के मुताबिक सभी शराब की दुकानों के गोदाम हैं. हरियाणा फायर सर्विस एक्ट, 2009 के मुताबिक किसी भी व्यापारिक या रिहाइशी इमारत के लिए राज्य में फायर एनओसी की मियाद मात्र एक साल तक है. दिल्ली में व्यापारिक इमारत के लिए फायर एनओसी तीन साल और रिहाइशी इमारत के लिए पांच साल वैध है. अग्निशमन सिस्टम की पुष्टि, इमारत का लेआउट और एनओसी के जारी करने में समय लगता है. हरियाणा में अग्निशमन विभाग पहले से स्टाफ की कमी से जूझ रहा है. इसलिए शराब दुकानों के लिए एनओसी की व्यापक जांच करना चुनौती है.
Gurugram Weather News: गुरुग्राम में 8 मई से लू चलने का अनुमान, जानें कैसा रहेगा शहर में मौसम?