Gurugram Chintels Paradiso News: दिल्ली (Delhi) से सटे गुरुग्राम के उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव (Nishant Kumar Yadav) ने चिंटल पैराडिसो के टावर-एच को खाली कराने के आदेश जारी किए हैं. आईआईटी, दिल्ली (IIT Delhi) की ओर से जारी स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टावर-एच को इंसानों के रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है. टावर-एच में रहने वाले लोगों को 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं.


निशांत कुमार यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144  के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए टावर-एच में रहने वाले निवासियों को अगले 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने के आदेश दिए हैं. इस कार्य के लिए डीटीपी (ई) को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


पिछले साल डी टावर में हुआ था बड़ा हादसा


गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि सेक्टर 109 में स्थित चिंटल पैराडिसो में 10 फरवरी 2022 को डी टावर में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें टावर का 5 फ्लोर टूटकर निचे आ गिरा. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पहले डी टावर खाली कराया गया, फिर एक-एक कर ई और एफ भी पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है.


खौफ में दूसरे टावर के भी रेजिडेंट्स


वहीं जी और एच में अभी लोग रह रह रहे हैं. हालांकि, जी को ही खाली करने के लिए पहले ही बोल दिया गया था और अब एच असुरक्षित घोषित होने के बाद उसे भी खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है. प्रशासन ने कहा है कि बिल्डर बाकी के टावर का भी हर साल ऑडिट कराए और रिपोर्ट रेजिडेंट्स के साथ साझा करे. इसके बाद दूसरे टावर के रेजिडेंट्स भी खौफ में हैं.


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