गुरुग्राम नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बड़ा आदेश दिया है. शहर में 1 जुलाई से शहर भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. अगर शहर में कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम के अधिकारियों ने शहर के निवासियों, दुकानदारों, निर्माताओं, निर्यातकों को आगाह करते हुए एक सार्वजनिक आदेश जारी किया कि जल्द ही शहर में सिंगल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.


ऐसे प्लास्टिक आइटम जो डिस्पोजेबल होते हैं या केवल एक बार या थोड़े समय के लिए उपयोग किए जाते हैं, सिंगल-यूज प्लास्टिक आइटम कहलाते हैं. इससे पहले फरवरी में हरियाणा शहरी स्थानीय निकायों ने राज्य भर के सभी नगर निगमों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था.


अब नगर निगम 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या दुकान के खिलाफ कार्रवाई करेगा. इस संबंध में सार्वजनिक डोमेन में नोटिस जारी किया गया है और अगले सात हफ्तों में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि 1 जुलाई से शहर भर में सिंगल यूज उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.


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उल्लंघन करने वालों के लिए टीम का किया है गठन


गुरुग्राम नगर निगम संयुक्त आयुक्त विजयपाल यादव ने कहा कि सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के नियमों के उल्लंघन करने पर निगरानी के लिए सात टीमों का गठन किया गया है. इनमें से प्रत्येक में पांच अधिकारी हैं और संचालन की निगरानी के लिए नगर निगम के दो कार्यकारी इंजीनियरों को भी सात टीमों के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.