Gurugram: स्विमिंग पूल में डूबने से पांच साल के मासूम की मौत, दो लाइफगार्ड गिरफ्तार
Gurugram News: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक दोनों लाइफगार्ड की पहचान मध्य प्रदेश के 30 वर्षीय दुर्ग और बिहार के 21 वर्षीय आकाश के रूप में हुई है. दोनों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
Gurugram Police Arrested Two Lifeguards: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक आवासीय सोसायटी में स्विमिंग पूल में डूबने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपी दुर्ग (30) और आकाश (21) स्विमिंग पूल में लाइफगार्ड के रूप में काम करते थे.
गुरुग्राम में पुलिस ने गुरुवार (25 जुलाई) को दो लाइफगार्डों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया है. गुरुग्राम के सेक्टर 37-डी में ये हादसा हुआ था.
Haryana: Two people arrested in connection with the death of a 5-year-old child by drowning in a swimming pool at a residential society in Sector 37-D of Gurugram. Both accused - Durg (30) and Akash (21) - worked as lifeguards at the swimming pool.
— ANI (@ANI) July 25, 2024
गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक दोनों लाइफगार्ड की पहचान मध्य प्रदेश के 30 वर्षीय दुर्ग और बिहार के 21 वर्षीय आकाश के रूप में हुई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दुर्ग 10 दिनों के लिए और आकाश 2 दिनों के लिए काम पर था. अपनी लापरवाही के कारण, उसने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया. 5 साल का बच्चा 4 फीट गहरे स्विमिंग पूल में चला गया और डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई.
मृतक बच्चे मिवंश सिंगला के रिश्तेदार और बीपीटीपी पार्क सेरेन हाउसिंग सोसाइटी के रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि लाइफगार्ड बच्चे को 4 फीट गहरे पूल में जाते हुए देख नहीं पाए क्योंकि वे उस समय अपने फोन पर गेम खेल रहे थे. उन्होंने बताया कि बच्चे को बाद में बीपीटीपी पार्क सेरेन हाउसिंग सोसाइटी के 4 फीट गहरे स्विमिंग पूल में तैरता हुआ पाया गया, जिसमें अलग-अलग गहराई के तीन पूल हैं.
पुलिस ने कहा, ''बच्चों को केवल 1.5 फीट की गहराई वाले स्विमिंग पूल में जाने की अनुमति है. पुलिस ने हाउसिंग सोसायटी की मेंटेनेंस कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. बच्चे के दादा ने बताया कि उनका पोता जो एलकेजी का छात्र है. शुरू में 1.5 फीट के पूल में था और बाद में गहरे पूल में चला गया. बच्चे की सुरक्षा का जिम्मा लाइफगार्ड्स, सुरक्षा गार्ड और क्लब मैनेजर का था.
बच्चे को सिग्नेचर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सेक्टर 10 ए पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि रखरखाव कंपनी और तीन लाइफगार्ड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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