Gurugram News: गुरुग्राम में स्कूल बस ड्राइवरों की लापरवाही के कारण हुई दो सड़क दुर्घटना से पुलिस सचेत हो गई है. पुलिस ने जांच अभियान तेज करते हुए नियमों के उल्लंघन करनेवालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पिछले एक महीने के दौरान करीब 23 चालान की कार्यवाही की गई है. एसीपी (ट्रैफिक) यशवंत यादव का कहना है कि हमने ट्रैफिक नियमों के पालन नहीं करने पर स्कूल बसों का चालान किया है.


स्कूल बसों और ड्राइवरों के लिए हैं खास नियम


उन्होंने बताया कि स्कूल बसों के लिए कुछ विशेष नियम हैं. मिसाल के तौर पर, स्कूल बसों का रंग पीला होना चाहिए. पहचान के लिए बसों पर 'स्कूल बस' लिखा होना जरुरी है. उसके अलावा स्कूल बसों का परमिट भी होना चाहिए. नियमों के मुताबिक, स्कूल बस को गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा करने की इजाजत नहीं है. छात्रों को उठाकर स्कूल परिसर में उतारना चाहिए. आग बुझाने का यंत्र और प्राथमिक उपचार पेटी का सभी स्कूल बसों में होना जरुरी है. सभी बस ड्राइवरों की मेडिकल जांच हर तीन साल पर कराया जाना चाहिए.


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छात्रों को सड़क सुरक्षा से किया जा रहा जागरुक


गौरतलब है कि चालान की कार्यवाही के अलावा अधिकारी स्कूलों का मुआयना भी कर रहे हैं और छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दे रहे हैं. एसीपी यादव ने बताया, "4 मई को मैंने टीम के साथ डीपीएस सेक्टर 45 का दौरा किया. सड़क सुरक्षा पर दो घंटे का सत्र चला. डीपीएस में हमने छात्रों से बातचीत की और नियमों को समझाया." पुलिस का कहना है कि स्कूल वैन, ऑटो और बसों पर निगाह रखी जा रही है और देखा जा रहा है कि क्या वाहन छात्रों की क्षमता से ज्यादा भरे तो नहीं हैं. एसीपी यादव ने बताया कि स्कूलों से समय लेकर दौरा किया जा रहा है. 



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