Gurugram News: गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में गिरावट आनी शुरू हो गई है. इसलिए राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है. सरकार ने प्रतिबंधों में ढीले देते हुए बाजार और शापिंग मॉल के खुले रहने की टाइमिंग को बदला है और अन्य प्रतिबंधों पर कोई छूट नहीं दी है.
10 फरवरी तक बढ़ाया गया प्रतिबंध
मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार महामरी अलर्ट के अन्य प्रतिबंध जैसे जिम और स्पा सेंटर जो 50 फीसदी क्षमता के साथ चल रहे हैं, वो बरकरार रहेगी. शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेगी. बाकी पहले वाले प्रतिबंध 10 फरवरी तक लागू रहेंगे.
शॉपिंग मॉल और बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति
हरियाणा सरकार ने बुधवार को सुरक्षित हरियाणा महामरी अलर्ट के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया है. लेकिन शॉपिंग मॉल और बाजारों के लिए समय में ढील दी है. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार शॉपिंग मॉल और बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. जो दुकानें आवश्यक वस्तुओं को बेच रही है उसपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. पहले मॉल और बाजारों को शाम 6 बजे तक संचालित करने की अनुमति थी.
जिम और स्पा सेंटर जो 50 फीसदी क्षमता के साथ चल रहे
मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार महामरी अलर्ट में अन्य प्रतिबंध जैसे जिम और स्पा सेंटर जो 50 फीसदी क्षमता के साथ चल रहे हैं वो वैसी ही चलेगी. शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेगी. ये प्रतिबंध 10 फरवरी तक लागू रहेगा.
जिला प्रशासन के एक प्रवक्ता ने कहा कि मॉल और बाजारों के लिए समय में ढील दी गई है. लेकिन आगंतुकों को सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ-साथ सामाजिक दूरियों का पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा, "लोगों की सुविधा के लिए समय में ढील दी गई है लेकिन उन्हें संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए."
ये भी पढ़ें-