DSP Surendra Singh Murder Case: प्रतिष्ठित न्यूज वेबसाइट 'ट्रिब्यूनइंडिया.कॉम' पर प्रकाशित हुई एक खबर के मुताबिक नूंह के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को तावडू डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड के 12 आरोपियों में से एक को गुरुवार को जमानत दे दी. जिस आरोपी को जमानत मिली है उसका नाम जाबिद है. आरोपी जाबिद उर्फ बिल्ला ने कथित तौर पर मुख्य आरोपी डंपर चालक सब्बीर उर्फ मित्तर को अपनी बाइक से राजस्थान भागने में मदद की थी.


जाबिद के वकील ने कोर्ट में दायर की थी जमानत याचिका
 राजस्थान के अलवर जिले के गंडवा गांव के मूल निवासी जाबिद को पुलिस ने 22 जुलाई को तीसरे आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसे दो दिन के रिमांड पर लिया था और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. जाबिद के वकील एडवोकेट ताहिर हुसैन ने बुधवार को सीजेएम सतीश कुमार की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने जाबिद को जमानत दे दी.


डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर खनन माफिया ने चढ़ा दिया था डंपर
 एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जाबिद आईपीसी की धारा 212 के तहत आरोपी है, जो जमानती है. डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड के 12 आरोपियों में से अब तक 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है. बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने गए तावडू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पर खनन माफिया ने डंपर चढ़ा दिया था, जिसके बाद उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी. इस घटना को 19 जुलाई मंगलवार के दिन अंजाम दिया गया था.


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