Gurugram Covid-19: देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है. ऐसे में राज्य में प्रशासन की तरफ से कई तरह के एतिहाती कदम उठाए जा रहे हैं. इस बीच हरियाणा डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने बुधवार रात एक निर्देश जारी किया. निर्देश में कहा गया यदि कोविड-19 का टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट पॉजीटिव आती है तो अपने यहां के संबंधित रेसीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA को जानकारी देनी होगी.


गुरुग्राम में लगातार कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में यह देखा गया है कि अलग-अलग सोसाइटी के कुछ निवासी, जिन्हें RWA द्वारा कोविड-19 पॉजीटिव होने पर आइसोलेशन में रहना जरूरी कर दिया जाता है. वे लोग अपनी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजीटिव होने की बात RWA से छुपा रहें हैं. डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अलग-अलग सोसाइटियों के सभी निवासियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि कोई व्यक्ति कोविड -19 पॉजीटिव पाया जाता है, तो उसे RWA को अपनी पॉजीटिव रिपोर्ट के बारे में बताना होगा. 


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अगर कोई व्यक्ति पॉजीटिव है और अपने कोविड-19  रिपोर्ट के बारे में  RWA को जानकारी नहीं देता है तो इसके लिए अभी आदेश में किसी भी कार्रवाई या सजा का जिक्र नहीं किया गया है. दरअसल 12 अप्रैल से गुरुग्राम में लगातार हर दिन 100 से अधिक कोविड -19 के मामले दर्ज कराए जा रहे हैं. अप्रैल में बढ़ते कोविड -19 के मामलों ने हरियाणा सरकार को 19 अप्रैल से गुरुग्राम में मास्क पहनना अनिवार्य करना पड़ा था. उस समय राज्य में दर्ज 234 कोविड -19 मामलों में से 198 गुरुग्राम के थे.


लोगों पर लगाना चाहिए जुर्माना


डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर अलग-अलग RWA ग्रुप से चर्चा की गई. अधिकतर RWA  का कहना था कि इस आदेश का कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि उन्हें लोगों पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं दिया जाता है. इस बीच, गुरुग्राम में गुरुवार को 262 कोविड -19 मामले दर्ज किए गए हैं. जबकि 463 लोग संक्रमण से ठीक हो गए है. आंकड़ों से पता चला है कि वर्तमान में शहर में 1,200 सक्रिय मरीज हैं.


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