Gurugram Court News: गुरुग्राम की एक अदालत ने 2019 में दो महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में सोमवार को ‘ट्रांसजेंडर’ समुदाय (Transgender Community) के दो लोगों को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई (Justice Rahul Bishnoi) की अदालत ने दोनों दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.


इस मामले में गुरुग्राम अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर दोषी जुर्माना भरने में विफल रहते हैं तो कारावास की अवधि बढ़ा दी जाएगी. यह प्राथमिकी 21 जुलाई 2019 को गुरुग्राम सेक्टर-56 थाने (Gurugram Sector-56 Police) में तब दर्ज की गई थी, जब निजी कंपनियों में काम करने वाली दो महिलाओं ने अपनी शिकायत लेकर पुलिस से संपर्क किया था. जहां महिलाओं ने दोनों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट की एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई थी.


महिलाओं ने दर्ज करवाई थी दोषी ट्रांसजेंडरों पर एफआईआर


पुलिस को दी गई शिकायत में एक महिला ने बताया था कि, “घटना 20 जुलाई 2019 को हुई जब हम लोग अपने घर पर थे. उसी समय ट्रांसजेंडर समुदाय के दो लोगों ने दरवाजा खटखटाया और जब मैंने दरवाजा खोला, तो वे दोनों जबरदस्ती अंदर घुस गए. उन्होंने मुझसे और मेरी दोस्त से छेड़छाड़ और बदसलूकी की. जब हमने इसका विरोध किया, तो उन्होंने हम दोनों से मार पीटाई की और भाग गए.”


सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों की पुलिस ने की थी पहचान


गुरुग्राम सेक्टर-56 थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरु कर दी. जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की पहचान दीनानाथ उर्फ ​​सकीना और राकेश कुमार पाल उर्फ ​​रिंकी के रूप में की थी, जिसके बाद छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था.


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