Haryana New Excise Policy:  हरियाणा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी. नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम कर दिया गया है. नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद अब गुरुग्राम में आयातित विदेशी शराब (आईएफएल) की कीमतें जून से घट जाएंगी.


रेस्त्रां-बार को सुबह 8 बजे तक खुलने की मंजूरी


नए नियम 12 जून से लागू होंगे. नई नीति में बार और रेस्त्रां सुबह तीन बजे के बजाय सुबह 8 बजे तक खुले रह सकते हैं. वहीं शराब की दुकानों को खोलने का समय अपरिवर्तित (सुबह 8 बजे से रात्री 12 बजे तक) रखा गया है. शराब की दुकानों से सटे पीने के स्थानों, जिन्हें आहतस कहा जाता था, उनका नाम बदलकर सराय कर दिया गया है.


आईएफएल पर उत्पाद शुल्क 60% घटा


गुरुग्राम(पूर्व) के उत्पाद एवं कराधान उपायुक्त वीके बेनीवाल ने कहा कि नीति के तहत आईएफएल पर उत्पाद शुल्क 60% और वेट 4% कम किया गया है. उन्होंने कहा कि जून के बाद शराब की कीमतें कम हो जाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) पर उत्पाद शुल्क और वैट में थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये कीमतें कुछ ही ब्रांडों पर कम की गई हैं.


नई नियमों को लेकर क्या बोले शराब विक्रेता
वहीं, शराब विक्रेताओं ने कहा कि आयातित स्कॉच की कीमत एक लीटर की बोतल के लिए 300 रुपए से 450 रुपए तक और आईएमएफएल व्हिस्की की 150 रुपए से 300  रुपए तक कम होने की संभावना है. बेनीवाल ने कहा कि चूंकि हरियाणा में शराब पर अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं है, इसलिए वे बिना छूट दिए इसे किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं और ग्राहकों को दिल्ली से बेहतर डील दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि शराब की कीमतें कम होने से गुरुग्राम में शराब की खरीद में इजाफा होगा.


सरकार को शराब खरीद से राजस्व बढ़ने की उम्मीद
अधिकारियों ने बताया कि पहले एक जोन में शराब दे दो ठेके होते थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई है. वहीं, सार्वजनिक रूप से शराब के नशे को रोकने के लिए खुदरा क्षेत्र में शराब के केवल एक ठेके की अनुमति दी जाएगी. बेनीवाल ने कहा कि शहर में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ राजस्व भी बढ़ने की उम्मीद है. 


नियमों के उल्लंघन पर लगेगा तगड़ा जुर्माना
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी शराब की दुकानों और रेस्तरां के लिए प्वाइंट ऑफ सेल के माध्यम से चालान जारी करना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन लाइसेंस धारक पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर उनका लाइसेंस रद्द करने का  प्रावधान किया गया है.


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