चुनावी बांड के रूप दान से भ्रष्टाचार की CBI से जांच मामले में हुई सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
Delhi News: चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिए गए दान के माध्यम से भ्रष्टाचार के मामलों की CBI जांच कराने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

Delhi High On Electoral Bonds: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अखबारों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? यह सब अटकलें हैं. कोई सामग्री नहीं है, सिवाय इसके कि दानदाताओं की सूची है और राशि दान की गई है बस इतना ही है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने अपनी याचिका में कोई आरोप नहीं लगाया है. आपने चुनाव आयोग के पोर्टल पर दी गई जानकारी और मीडिया से मिली कुछ जानकारी के आधार पर शिकायत की है. आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे. आप चाहते हैं कि जानकारी जुटाने के लिए एक घूमती-फिरती जांच हो. क्या ऐसा किया जा सकता है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह तर्क क्या है कि सिर्फ सीबीआई ही जांच करेगी? तो अगर कोई संज्ञेय अपराध केंद्र सरकार के कार्यालय में होता है, तो क्या पीड़ित व्यक्ति को स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि केवल सीबीआई ही जांच करेगी.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत कोई भी कंपनियां बिना जानकारी दिए राजनीतिक दलों को दान दे सकती थीं. सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी डेटा को भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकारी ठेके बहुत नजदीकी लोगों को दिए जा रहे थे यह बात सामने आई थी, जांच के दायरे में आई कंपनियों ने राजनीतिक दलों को चंदा देकर लाभ उठाया है, हमने सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच की मांग की है. दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी.
राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से दिए गए दान के माध्यम से भ्रष्टाचार के मामलों की अदालत की निगरानी में CBI से जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी. इस मामले की सुनवाई बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में की गई.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में पिस्टल की नोंक पर लूटे थे 80 लाख, 'फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम' के जरिए पकड़े गए बदमाश
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
