नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर सुनवाई अब नौ नवंबर को होगी. राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जैन की जमानत याचिका का जमकर विरोध किया. ईडी ने जैन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने जैन पर सुबूतों से भी छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं. ईडी के वकील ने कहा कि जैन न तो महिला हैं और न ही बीमार हैं और न ही 60 साल से अधिक आयु के हैं कि उन्हें जमानत दी जाए.


अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने क्या कहा


राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज विकास ढुल की अदालत ने जैन की जमानत याचिका की सुनवाई की. ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह एक प्रभावशाली राजनेता का मामला है, जो कालेधन को सफेद कर रहा है. ईडी की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि कोलकाता में हवाला आपरेटरों की सुविधा के लिए जैन नकद और करेंसी नंबर उपलब्ध करा रहे थे. ईडी ने कहा कि सत्येंद्र जैन से जुड़ी पांच कंपनियां हैं. ये कंपनियां पैसे के लेन-देन के लिए केवल कागजों पर थीं. इन कंपनियों ने कोई भी व्यवसाय नहीं किया.


राजू ने दावा किया कि कागजों पर तो जैन सिर्फ एक शेयरधारक हैं लेकिन वास्तव में इन पर उनका पूरा नियंत्रण है. उन्होंने कहा कि मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहता हूं कि उनका इन कंपनियों से बाहर निकलना केवल कागजों पर था क्योंकि उनके बाहर निकलने के बाद भी गतिविधियां जारी रहीं और इससे पता चलता है कि जैन का इस पर वास्तविक नियंत्रण था.


सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का मामला


ईडी के वकील ने कहा कि जैन न तो महिला हैं और न ही बीमार हैं और न ही 60 साल से अधिक आयु के हैं. उनके खिलाफ एक करोड़ से अधिक की रकम का मामला दर्ज है. ऐसे में जमानत न दी जाए. अदालत ने ईडी का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई नौ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत में स्थानांतरित कर दी है. ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था. उन्हें 12 जून को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.


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