Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट की परमिशन के बाद अब दिल्ली के रेस्टोरेंट और बार में हर्बल हुक्का मिल सकेगा. कोरोना के चलते बंद इसे बंद कर दिया गया था. इसकी अनुमति देते हुए कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल के दौरान लगाई गई पाबंदियों को हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता. एक मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि जैसे सिनेमा हाल और स्वीमिंग पूल्स को पहले ही खोले जाने की परमिशन दी जा चुकी है उसी तरह इसे भी अनुमति दी जानी चाहिए. ‘हर्बल हुक्के’ जैविक जड़ी बूटियों से बने होते हैं और उसमें तंबाकू नहीं होता.


कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति अंतरिम राहत देने के लिए दी जा रही है. इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा. वहीं अदालत ने दिल्ली सरकार को याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया और कहा कि यदि अन्य रेस्टोरेंट और बार COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति के सरकार के पास आते हैं, तो सरकार उचित कदम उठाए.


न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘ याचिकाकर्ताओं के हलफनामा करने पर, मामले की अगली सुनवाई तक प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) हर्बल हुक्कों की बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा. कोविड-19 के मामले बढ़ने पर प्रतिवादी अदालत आ सकता है. ’’ कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया और यदि दूसरे रेस्टोरेंट और बार कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हर्बल हुक्का बेचने की अनुमति मांगते हैं, तो वह इस पर खुद फैसला ले.


पश्चिमी पंजाबी बाग के ब्रेथ फाइन लाउंज एंड बार, टीओएस, आर हाई स्पीडबार एंड लाउंज, वेरांडा मूनशाइन और सिक्स्थ एम्पायरिका लाउंज द्वारा अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें कहा गया था कि वे ‘हर्बल हुक्का’ की बिक्री कर रहे थे, (जिसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनमें बिल्कुल भी तंबाकू नहीं होता) लेकिन पुलिस फिर भी छापेमारी कर रही है, उपकरण जब्त कर रही है और चालान कर रही है. याचिकाकर्ताओं ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग यूनिट) के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें हर्बल हुक्के की बिक्री या सेवा पर रोक लगाई गई थी.


यह भी पढ़ें-


Delhi News: दिल्ली में मुठभेड़ के बाद चेन स्नैचर और उसका साथी गिरफ्तार, कई वारदातों को दे चुके थे अंजाम


Sehore News: सचिन तेंदुलकर ने सीहोर जिले के 560 आदिवासी बच्चों की पढ़ाई का उठाया जिम्मा, कही ये बात