नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने उस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की एक याचिका पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashik Gehlot) के विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) से जवाब मांगा है,जिसमें कथित फोन टैपिंग मामले में अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था.दिल्ली पुलिस का दावा है कि गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा और राजस्थान पुलिस उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत का दुरुपयोग कर रहे हैं और मामले की जांच में देरी कर रहे हैं. इसलिए वह अदालत से तीन जून 2021 को पारित अंतरिम आदेश रद्द करने का अनुरोध करती है.
क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट ने तीन जून 2021 को दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह इस मामले में शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 13 जनवरी को दिए अपने आदेश में शर्मा और राजस्थान सरकार को नाटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की है.दिल्ली पुलिस ने यह अर्जी लोकेश शर्मा की उस याचिका के विरोध में दाखिल की है,जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा को रद्द करने की मांग की है.
दिल्ली पुलिस ने मार्च 2021 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की शिकायत के आधार पर राजस्थान में कथित फोन टैपिंग मामले में शर्मा और अन्य के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया था.अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की है.लोकेश शर्मा का दावा है कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी विशुद्ध रूप से दुर्भावनापूर्ण और प्रक्रिया का दुरुपयोग है.उनका कहना है कि इस एफआईआर को राजनीतिक बदले की भावना से दबाव बनाने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.
दिल्ली पुलिस की याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की अदालत में दायर याचिका में दिल्ली पुलिस ने तीन जून, 2021 के उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है, जिसके तहत शर्मा को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत दी गई है.दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि लोकेश शर्मा के साथ-साथ राजस्थान पुलिस भी हाई कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम सुरक्षा का दुरुपयोग कर रही है. इसकी वजह से मामले की जांच में देरी हो रही है.इस मामले में न्यायालय ने शर्मा और राजस्थान पुलिस को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
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