'हिट ऐंड रन' (Hit And Run) मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा (compensation) एक अप्रैल से आठ गुना बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा रहा है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है.

अप्रैल में होगा प्रभावी


मंत्रालय ने कहा है कि योजना का नाम 'हिट ऐंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022' होगा और यह एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी. एक विज्ञप्ति के मुताबिक मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 'हिट ऐंड रन' मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गई है. यह राशि गंभीर रूप से घायलों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपये और मौत के मामले में वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 लाख रुपये कर दी गई है.




मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा, "यह योजना एक अप्रैल 2022 से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी। मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है."


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मुआवजे में किया गया है वृद्धि


आपको बता दें कि एक अप्रैल के बाद से सड़क हादसे में किसी परिजन की मौत होने पर उनके घर वालों को दो लाख रुपये दिए जाएंगे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक, ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है.


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