Holi 2024: होली में हुड़दंग पड़ेगा महंगा! दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कर ली तैयारी, इन इलाकों में पिकेट तैनात
Delhi Traffic Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को होली के जश्न के अवसर पर एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और धैर्य बनाए रखें.
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Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में होली की व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने एडवाइजरी जारी की है. डीसीपी ट्रैफिक प्रशांत गौतम (Prashant Gautam) ने वीडियो संदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने होली (Holi) के त्योहार को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं.
प्रशांत गौतम ने कहा, ''दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली के त्योहार को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं ताकि रंग का त्योहार लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें. नई दिल्ली रेंज में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 61 पॉइंट पर 400 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की है और स्थानीय पुलिस के साथ 40 संयुक्त पिकेट तैनात किए गए हैं. ट्रैफिक को रेग्युलेट करने के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और ट्रिपल राइडिंग करने वालों पर नजर रहेगी.
उधर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए एक अन्य बयान में कहा गया है कि '' सड़कों पर पैदल यात्रियों एवं मोटर चाकलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, लापरवाही से वाहन चलाने, जिग-जैग ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, दोपहिया वाहनों पर स्टंट करना आदि की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है. ''
#WATCH | On security arrangements in Delhi for Holi, Prashant Gautam, DCP Traffic says, " Delhi Traffic Police have made elaborate arrangements for Holi festival so that the festival of colour can be celebrated safely and peacefully. In New Delhi range, Delhi Traffic Police has… pic.twitter.com/3RZLda4f4F
— ANI (@ANI) March 24, 2024
रखे इस बात का ख्याल!
एडवाइजरी के मुताबिक, सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति के निर्देशों के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाने, लाल बत्ती जंप करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने, खतरनाक ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जाएगा और न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित भी किया जा सकता है. उन पंजीकृत वाहनों के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी जिनके वाहनों को नाबालिगों या अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा चलाना जाना, स्टंट करना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना आदि पाया जाएगा.
होली को लेकर जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि आम जनता और मोटर चलाकों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें,यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.
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