Cyber Crime Helpline Number: अगर आप साइबर ठगों के शिकार बन गए हैं तो अब इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए आप 1930 हेल्प लाइन नंबर डायल कर सकते हैं. नये साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर (Helpline Number)  को केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा जारी किया गया है. इस नंबर को डायल (Dial) कर पीड़ित अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपके द्वारा वित्तीय लेन-देन का ब्योरा दिए जाने के फौरन बाद, एक तंत्र शुरू हो जाएगा और जहां कहीं भी धन की निकासी की गई है वहां पुलिस फौरन कार्रवाई करेगी.


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग की मदद से जारी किया है नया हेल्पलाइन नंबर


बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग (DoT) की मदद से यह नई हेल्पलाइन अलॉट की है, जो चरणबद्ध तरीके से 155260 की जगह लेगी. दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा, " हेल्पलाइन नंबर1930 पर ऑनलाइन उत्पीड़न या साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी."


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कैसे दर्ज करा सकते हैं शिकायत


पुलिस कमिश्नर अस्थान ने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि,“डिजिटल अलर्ट बजने के बाद, एक टोकन जनरेट होगा और पीड़ित द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस फौरन लाभार्थी बैंक, वॉलेट या व्यापारी को धोखाधड़ी की सूचना देती है. रुके हुए फ्लो को फिर वापस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया जाएगा. यदि धन किसी अन्य वित्तीय मध्यस्थ को स्थानांतरित कर दिया गया है, तो प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि राशि रोक दी जाती है. ”


इसके बाद पीड़ित को एसएमएस के जरिए लॉगिन आईडी, रिफरेंस नंबर मिलेगा. जिसका इस्तेमाल 24 घंटे के भीतल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करानी होगी. इस सुविधा के इस्तेमाल से वित्तिय साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों की धनराशि रिकवर वापस कराने में मदद मिलेगी.


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