Voter List: अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और देश में होने वाले चुनाव में वोट डालना चाहते हैं तो आपके पास वैध वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है. वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर भी किया जाता है. देश की सरकार 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार देती है. अगर आपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा है तो वोटर आईडी कार्ड के लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना होता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आया है या नहीं. इसे आप कई तरह से चेक कर सकते हैं.


मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक आप चुनाव आयोग के पोर्टल www.nvsp.in पर अपना नाम चेक कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा VoterHelpline App डाउनलोड करके भी ये काम कर सकते हैं. साथ ही आप नजदीकी वोटर सेंटर पर जाकर भी आप अपना नाम देख सकते हैं. यहां चेक करने के बाद अगर आपका नाम नहीं दिख रहा है तो आप जल्दी से फॉर्म नंबर-6 भर सकते हैं ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए.


चुनाव आयोग के पोर्टल पर ऐसे करें चेक



  • नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल https://www.nvsp.in/ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

  • उसके बाद सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल पर क्लिक करें.

  • अब अगले पेज पर आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से किसी एक के जरिए यह चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है.

  • डीटेल्स के जरिए सर्च कर सकते हैं. EPIC नंबर के जरिए सर्च करें.

  • अगर आप 'सर्च बाय डीटेल्स' ऑप्शन का चयन करते हैं तो आपको अपना नाम, पिता/पति का नाम, उम्र/जन्म तिथि, लिंग, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड दर्ज भरना चाहिए.

  • उसके बाद सर्च पर क्लिक करें. अगर आप EPIC No द्वारा सर्च का चयन करते हैं तो आपको EPIC नंबर, राज्य और पिन कोड दर्ज करना होगा.

  • फिर सर्च पर क्लिक करना होगा. दिए गए अन्य ऑप्शन के अलावा आप लोकेट ऑन मैप ऑप्शन का चयन कर सकते हैं.

  • इसके बाद आप लिस्ट में अपना नाम सर्च कर सकते हैं.


वहीं जिन लोगों के पास पहले से ही वोटर आईडी है, वे वोटर हेल्पलाइन App पर मतदाता सूची में या 1950 पर एसएमएस (ईसीआई <स्पेस> वोटर आईडी नंबर) भेजकर अपना नाम सत्यापित कर सकते हैं. फिर से पंजीकरण के लिए यदि नाम नहीं मिलता है तो उन्हें फॉर्म -6 भरना होगा.


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