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Delhi News: दिल्ली वालों के लिए राहत, अब ट्रैफिक चालान भरने के लिए दफ्तर-दफ्तर के चक्कर से मिला छुटकारा
Delhi Traffic: दिल्ली (Delhi) में पेंडिंग चालानों की संख्या बढ़ने के बाद विभाग ने ट्रैफिक (Traffic) चालान जमा कराने के कई तरीके बताए हैं. जिससे चालाना जमा करना आसान हो गया है.
Delhi Traffic Police: दिल्ली (Delhi) में जब से कैमरों से ट्रैफिक नियमों (Traffic Rule) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तब से पेंडिंग चालानों की संख्या काफी बढ़ गई है. आंकड़ों के अनुसार पिछले साल करीब सवा चार लाख लोगों ने लोक अदालतों में जा कर चलाना का भूगतान किया है. ऐसे में ये जाना जरुरी होता है कि दफ्तर का चक्कर लगाए बगैर चालाना का भूगतान कैसे किया जाए.
ट्रैफिक पुलिस के पास ऑनलाइन भुगतान
- अगर दिल्ली में आपका चालान कैमरों के जरिए कटा है तो आप सड़क पर ई-चालान (E-Challan) मशीन लिए किसी ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) को खोजें. उसके पास जाकर अपना चालान जमा कर दें.
- इस दौरान आपको चालान का नंबर बताना होगा. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस गाड़ी नंबर से भी मशीन में ये चेक कर सकता है कि आपका कहां पर और किस नियम के उल्लंघन में चालान कटा है. ऐ
- में अगर आपका चालान कोर्ट में नहीं गया तो आप उसी के पास चालान का भुगतान कर दें. इस दौरान आप जुर्माने की राशि नगद या एटीएम (ATM) कार्ड से दे सकते हैं.
कैसे जमा होता है चालान
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल करीब सवा चार लाख चालान फिजिकल तरीके से काटे हैं.
- वहीं करीब इसके दोगुने नोटिस चालान भी जारी किए गए हैं. ये नोटिस ऑनलाइन चालान जारी होने के बाद जारी किए जाते हैं.
- इसमें कैमरों के अलावा सोशल मीडिया, ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल ऐप से हुई शिकायतों पर भी एक्शन होता है.
- ऐसे में वाहनों पर हुए चालान को ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है. वहीं कोर्ट के चालान का भुगतान ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट पर दिए गए वर्चुअल कोर्ट के लिंक पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है.
- लेकिन अगर चालान जमा करने तारीख खत्म हो गई तो गाड़ी मालिक या नियम तोड़ने वालों को खुद कोर्ट में जाकर चालान जमा करना पड़ता है.
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प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
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