Delhi News: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आगामी 8 अक्टूबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. राजधानी दिल्ली में वाहन चलाने की दौरान किसी भी प्रकार से यातायात के नियमों का उल्लंघन होने पर किए गए चालानों के मामलों का निपटारा किया जाएगा. इनमें व्यवसायिक और निजी दोनों प्रकार के वाहनों के चालान शामिल हैं. अगर आपसे भी जाने या अंजाने में यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ है और इस कारण आपका चालान हो गया है तो इस मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि इस लोक अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर आप ट्रैफिक चालान की रकम को माफ या कम करने की गुहार लगा सकते हैं. अगर आपने इस मौके को गंवा दिया तो आपको चालान की रकम के भगतान के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और अगर चालान का भुगतान नहीं हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. 


चालान की कॉपी लाना अनिवार्य


यह लोक अदालत 8 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से 4 बजे तक दिल्ली के द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी न्यायालय परिसरों में लगाए जाएंगे, जिनमें 170 लोक अदालत बेंच होंगी, जहां प्रत्येक लोक अदालत में अधिकतम एक हजार चालानों के मामलों का निपटारा होगा, यानी इस दिन चालान से संबंधित 1 लाख 70 हजार मामलों को निपटाया जाएगा. इस लोक अदालत में 30 जून 2023 तक लंबित चालानों के ही मामलों का निपटान होगा. जिनके नोटिस पर्ची दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे. चालान का निपटारा करने के लिए पर्ची का प्रिंट आउट ले जाना अनिवार्य है. कोर्ट परिसर में प्रिंट आउट निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.



ऐसे करें चालान डाउनलोड


चालान/नोटिस पर्ची को दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट की लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/ lokadalat से डाउनलोड किया जा सकेगा. इसके लिए पहले इस लिंक पर लॉगिन करना होगा और फिर नोटिस/चालान पर्ची को डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल सकेंगे. यह लिंक 4 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से चालानों की अधिकतम सीमा के पूरा होने तक खुला रहेगा. इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से दो क्यूआर कोड भी शेयर किए हैं, जिन्हें स्कैन कर डाउनलोड करने की जानकारी के साथ चालान की पर्ची को डाउनलोड भी किया जा सकेगा.


चालान भरना जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई


अगर आपका भी चालान हुआ है तो इस मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि चाहे जानबूझकर हो या गलती से यातायात नियम को तोड़ने पर चालान भरना जरूरी है. अगर आप सोचते हैं कि ट्रैफिक चालान जमा ना करके आप बच जाएंगे तो आप खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं. चालान भरने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है. हां, आप लोक अदालत में जाकर चालान माफ करने या कम करने की गुहार मजिस्ट्रेट से जरूर लगा सकते हैं. 


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