Delhi News: हम अक्सर ट्रेन से यात्रा करते रहते हैं. यात्रा पर जाने से पहले हम ट्रेन की कन्फर्म टिकट, गाड़ी के आने का समय आदि को अच्छी तरह से जान लेते हैं. इसके साथ ही छुट्टियों के अलावा आम दिनों में भी ज्यादातर लोग ट्रेन में सफर करते हैं, ऐसे में अगर रेल यात्री के तौर पर आपको अपने अधिकारों का पता हो तो न सिर्फ कई परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि आप पैसे भी बचा सकते हैं. आइए जानें यात्री के तौर पर आपके क्या अधिकार हैं.
तत्काल टिकट रद्द कराने पर लें पैसे वापस
- अगर संबंधित स्टेशन पर आपकी ट्रेन तीन घंटे या इससे अधिक की देरी से आती है और आप उसमें यात्रा नहीं करते हैं.
- अगर ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है और आपका गतव्य स्टेशन बदले हुए रूट में नहीं आता है, तो आप अहने पैसे पा सकते हैं.
- रेल रोको, रेल कर्मचारियों की हड़ताल या किसी अन्य वजह से ट्रेन रद्द होती है तो आप टिकट का पूरा पैसा वापस पा सकते हैं.
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दूसरे टिकट से सफर
आप पहले से बुक अपने टिकट पर परिवार के सदस्य यानी माता-पिता, पत्नी, भाई और संतान को भेज सकते है. लेकिन इसके लिए आपको 24 घंटे पहले रेलवे के मुख्य आरक्षण सुपरवाइजर के पास आवेदन देना होगा.
प्लेटफॉर्म टिकट से कब कर सकते हैं सफर
यदि अचानक से कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़नी है और टिकट काउंटर बंद हो गया है तो ऐसे में आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं. हालांकि, ट्रेन में चढ़ने के बाद टिकट बनवाने के लिए आपको खुद टिकट निरीक्षक के पास जाना होगा, ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
डुप्लीकेट टिकट
अगर आपने रेलवे आरक्षण काउंटर से कफर्म टिकट कराया है लेकिन वह कहीं खो गया है तो आप डुप्लीकेट टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं. नजदीकी टिकट काउंटर से सामान्य शुल्क देकर डुप्लीकेट टिकट पा सकते हैं.