Kolkata Rape Murder Case: भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बुधवार को पत्र लिखकर सरकार से डॉक्टर्स के लिए केंद्रीय अधिनियम लागू करने की मांग की है. IMA का कहना है कि देश में डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और राज्य स्तर के कानून इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं. आज सभी राज्यों के आरडीए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ एक बैठक हुई जिसमें हड़ताल और सभी डॉक्टरों की मांगों पर चर्चा की गई है.


सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो बातें हुई उसके साथ ही नेशनल टास्क फोर्स के गठित करने के फैसले का सभी डॉक्टरों ने स्वागत किया है. 


IMA के मुताबिक डॉक्टर्स और हेल्थकेयर वर्कर्स के संरक्षण के लिए केंद्रीय अधिनियम को अधिसूचित करने का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है. भारतीय चिकित्सा संघ इस संबंध में एक केंद्रीय अधिनियम चाहता है. IMA की तरफ से स्वास्थ मंत्री के समक्ष विचार के लिए कुछ अहम बातों को उठाया गया है. यहां पढ़ें डिटेल. 


1. क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन)अधिनियम, 2010 भारत की संसद द्वारा 4 राज्यों के अनुरोध पर अधिनियमित किया गया था. भले ही अस्पताल और डिस्पेंसरी भारत के संविधान की राज्य सूची में आते हैं.


2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जीओएल आपकी देखरेख में आईएमए के साथ एक कार्यालय ज्ञापन तैयार किया है, जिसमें मंत्रालय ने कहा है कि यह राज्यों में एक केंद्रीय अधिनियम लाने की संभावना का पता लगाएगा.


3. हेल्थकेयर सर्विस पर्सनेल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी) बिल, 2019 नामक एक मसौदा विधान सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था. इस बिल को तैयार करने में केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के साथ-साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल थे.


4. महामारी रोग संशोधन अध्यादेश, 2020 को 22 अप्रैल 2020 को घोषित किया गया था.


5. स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और चिकित्सा संस्थानों (हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध) विधेयक, 2019 नामक एक मसौदा विधान को सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था. इस विधेयक को तैयार करने में केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के साथ-साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल थे.


6. महामारी रोग संशोधन अध्यादेश, 2020 को 22 अप्रैल, 2020 को घोषित किया गया था. महामारी रोग अधिनियम, 1897 को कोविड सेटिंग्स के दौरान संशोधित करना. इसे संसद द्वारा महामारी रोग संशोधन अधिनियम, 2020 के रूप में अनुमोदित और पारित किया गया और 28 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई. उपरोक्त सभी कार्यवाही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डॉक्टरों और अस्पतालों पर हिंसा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है.


भारतीय चिकित्सा संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से की ये अपील


भारतीय चिकित्सा संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से अपील की है कि डॉक्टरों और अस्पतालों पर हिंसा के संबंध में एक विशेष आपातकालीन स्थिति है. डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित हैं. राज्य का डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने का बाध्यकारी कर्तव्य है. जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है.


कानून देश भर में हिंसा को रोकने में विफल


इस संबंध में 25 राज्य के कानून देश भर में हिंसा को रोकने में विफल रहे हैं. बहुत कम मामले दर्ज किए गए हैं और बहुत कम दोष सिद्धि हुई है. डॉक्टरों और अस्पतालों पर हिंसा पर एक केंद्रीय अधिनियम लाने की तत्काल आवश्यकता है. यह भारत के चिकित्सा समुदाय द्वारा जरूरी महसूस किया जा रहा है. साल 2019 के मसौदा विधेयक को महामारी रोग संशोधन अधिनियम, 2020 की संशोधन धाराओं और केरल सरकार के कोड ग्रे प्रोटोकॉल स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और प्रबंधन को एक अध्यादेश के रूप में घोषित करने की मांग IMA ने की है ताकि भारत के डॉक्टरों के मन में विश्वास पैदा किया जा सके.


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