Delhi Vehicle Suspension: दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अगर आपके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं है तो आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित हो सकता है. इसके लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है. दिल्ली परिवहन विभाग उन मालिकों को नोटिस जारी कर साफ कह दिया है जिनके वाहनों के पास वैध पीयूसीसी नहीं है. परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें एक सप्ताह के भीतर पीयूसीसी नहीं मिला तो उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित किए जा सकते हैं.


बता दें कि राजधानी में लगभग 19 लाख वाहन ऐसे हैं जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं है. हालांकि इसका पता लगाने के लिए अभी कोई तकनीक नहीं है कि क्या ऐसे वाहन सड़कों पर आ रहे हैं. इसलिए इस तरह के वाहनों की जांच करने के लिए प्रवर्तन दल गठित किए गए हैं. इसके साथ ही एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं और वाहन मालिकों ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के भीतर वैध पीयूसीसी नहीं मिलने पर उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित किया जा सकता है.


दिल्ली में परिवहन विभाग के  900 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र 


बता दें कि दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत 900 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र हैं. ये पूरे शहर में फैले पेट्रोल पंपों और कार्यशालाओं में स्थापित किए गए हैं ताकि वाहन चालक इसे आसानी से कर सकें. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए वाहनों का समय-समय पर उनके मानकों के लिए परीक्षण किया जाता है. जिसके बाद उन्हें PUC सर्टिफिकेट दिया जाता है. पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के मामले में प्रदूषण जांच का शुल्क 60 रुपये है और पेट्रोल के चार पहिया वाहन लिए शुल्क 80 रुपये और डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों के लिए 100 रुपये है.


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