International Women's Day 2022: वर्कप्लेस पर आपके साथ हो रही हो गलत हरकत, तो उठाएं ये कदम
International Women's Day 2022: महिलाओं पर अश्लील कमेंट करना, गलत इशारे करना या फिर उन्हें परेशान करना अपराध है. ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 और 509 के तहत कार्रवाई की जाती है.
International Women's Day 2022: आज दुनिया भर में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है. लोग महिलाओं के सम्माने में अपने-अपने विचार रखे रहे हैं. दूसरी तरफ आए दिन सड़क से लेकर ऑफिस तक महिलाओं से गलत व्यवहार की ख़बरें आती रहती हैं. छेड़छाड़, अश्लील कमेंट, गलत इशारे और परेशान करने की चुनैतियों से लड़कियां लड़ती रहती हैं. इस तरह की हरकत महिलाओं या लड़कियों के काम करने की जगह पर भी होने लगे, तो उसके लिए और भी मुश्किलें खड़ी जाती हैं.
अगर ऐसी हरकत किसी भी लड़की के साथ वर्कप्लेस पर उसका सहकर्मी करता है, तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सकता है. दरअसल महिलाओं पर अश्लील कमेंट करना, गलत इशारे करना या फिर उन्हें परेशान करना अपराध है. ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 और 509 के तहत कार्रवाई की जाती है. साथ ही सरकार का कर्तव्य होता है कि पीड़िता को नि:शुल्क वकील मुहैया कराए. ऐसे में अगर किसी महिला या लड़की के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो वे इस कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं.
जानिए, कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें...
- महिला का कपड़ा खींचने या बल प्रयेग करने पर 10 साल की कैद हो सकती है.
- महिला का पीछा करना आईपीसी की धारा 354डी के तहत गैर जामनती अपराध है.
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य पर समान वेतन का अधिकार है.
- सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद महिलाओं को उसकी इच्छा के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. भले ही इसके लिए उसे अतिरिक्त मेहनताना ही क्यों न दिया जाए.
- अगर महिला को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है.
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