Haryana News: यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और यदि आप कोई वाहन खरीदन की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है. जी हां, हरियाणा सरकार वाहन खरीदारों से टैक्स पर टैक्स वसूल रही है, वहीं यदि बात पंजाब और चंडीगढ़ की करें तो वहां 29 प्रतिशत जीएसटी-सेस के बिना एक्स शोरूम कीमत पर ही रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ रोड टैक्स लिया जाता है. जबकि हरियाणा में एक्स शोरूम कीमत पर 29% जीएसटी-सेस लगाने के बाद बनी कीमत पर रोड टैक्स लगाया जाता है.


टैक्स के इस खेल से परेशान होकर कोर्ट पहुंचा फरियादी
टैक्स के इस खेल से परेशान कर कुरुक्षेत्र निवासी जतिन ने  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश  के नाम पत्र लिखकर मामले में जनहित याचिका दायर करने की मंजूरी मांगी है. इससे पहले जतिन ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नरऑफिस में आरटीआई के जरिये सूचना मांगी थी. जतिन को जो अधिसूचना की कॉपी उपलब्ध करवाई गई उसमें  प्रदेश में नया वाहन लेने पर एक्स शो रूम कीमत पर रोड टैक्स लेने के बारे में बताया गया है. जतिन ने कहा कि जब वे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर गए तो उन्हें बताया गया कि एक्स शोरूम कीमत 29% जीएसटी-सेस लगने के बाद मानी जाती है. उन्हें बताया गया कि राज्य में 5 लाख रुपए तक की कार खरीदने पर 25 हजार रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं. वहीं 18 लाख की कार के लिए 88,200 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं.


चंडीगढ़ में एक्स शोरूम कीमत पर ही देना होता है रोड टैक्स
चंडीगढ़ में रोड टैक्स को लेकर स्थिति कुछ और है. वहां एक्स शोरूम कीमत पर ही रोड टैक्स देना होता है. करनाल मोटर्स के जीएम योगेश बख्शी ने बताया कि प्रदेश में 29% टैक्स एक्स शोरूम कीमत पर लगता है. इस टैक्स को लगाने के बाद जो कीमत बनती है उस पर रोड टैक्स लिया जाता है. वहीं चंडीगढ़ के आरएलए संजीव कोहली ने कहा कि शहर में वाहन की एक्स शोरूम कीमत पर ही रोड टैक्स लगता है.


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