Jahangirpuri News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले पर रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की कार्रवाई नाराजगी जताई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. रोहिणी कोर्ट ने हिंसा में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा दिख रहा है कि स्थानीय पुलिस, बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस को रोकने में असफल रही.
अदालत ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो. पुलिस ने कहा है कि कमिश्नर इस मामले की जांच करें. रोहिणी कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मुद्दे को दरकिनार कर दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित अधिकारियों की ओर से जिम्मेदारी तय की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो और पुलिस अवैध गतिविधियों को रोकने में नाकामयाब न हो.
वहीं अदालत ने हिंसा में 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. रोहिणी कोर्ट में इम्तियाज, नूरल आलम, शेख हामिद, अहमद अली, शेख हामिद, शेख जाकिर, अहिर और एसके शहादा की जमानत याचिका दायर की गई थी.
अदालत ने जमानत खारिज करने की बताई ये वजह
रोहिणी कोर्ट में एडिशनल सेशन जज गगनदीप सिंह ने कहा कि आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है. इसके अलावा चश्मदीदों ने भी उनकी पहचान की है.
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने चिंता जताई है कि ये आरोपी इलाके के अपराधी हैं, ऐसे में लोग इनके खिलाफ बयान देने नहीं आएंगे. ऐसी परिस्थिति में चश्मदीदों की नुकसान पहुंचाने या उन्हें प्रभावित करने की आशंका से इनकार हीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुआ है और आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं.
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