Delhi News: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने चर्चित शराब घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दरअसल, सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.


दरअसल, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया था. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि, वो इस स्टेज पर पर जमानत के योग्य नहीं है. हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि, मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे हैं, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. 






बिगड़ गई थी पत्नी की तबीयत


दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत लगातार बिगड़ रही है. तबीयत का हवाला देते हुए सिसोदिया ने जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया. इसके बाद उन्हें पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी. उनकी पत्नी ऑटोइम्यून डिस्ऑर्डर से पीड़ित हैं. कुछ दिन पहले ही तबीतय खराब होने के बाद सीमा सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.  पिछले कुछ हफ्ते में सीमा सिसोदिया (49) को तीसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया.


फरवरी में हुई थी गिरफ्तारी


मनीष सिसोदिया इस समय दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मामले में जेल में हैं. आम आदमी पार्टी (आप) नेता सिसोदिया की फरवरी में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनसे मुलाकात कर हरसंभव सहायता देने का वादा किया था.



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