Delhi News: धार्मिक स्थल-स्कूल के नजदीक होने पर जंगपुरा में शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द, दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया
Delhi Liquor Shop Licence Canceled: दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि जंगपुरा में एक शराब दुकान के आस-पास धार्मिक स्थल, स्कूल और अस्पताल होने के कारण इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया है.
Jangpura Liquor Shop Licence Canceled: दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित करते हुए बताया है कि जंगपुरा में एक शराब की दुकान का लाइसेंस को रद्द कर दिया है. सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि जांच में यह जानकारी सामने आई है कि शराब दुकान के आस-पास धार्मिक स्थल, स्कूल और अस्पताल है इस वजह से इसे अनुमति नहीं दी जा सकती है. दरअसल कोर्ट जंगपुरा में एक शराब दुकान खोले जाने की विरोध याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि जंगपुरा के निवासी इस शराब दुकान की प्रस्तावित ओपनिंग से लोग नाराज हैं. याचिकाकर्ता यह भी कहा कि हालांकि प्रस्तावित दुकान अभी पूरी तरह संचालित नहीं है.
100 मीटर के दायरा में नहीं खुल सकती है शराब दुकान
दरअसल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के अनुसार कोई भी शराब की दुकान शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में नहीं खोली जा सकती है. इसी आधार पर याचिका में दलील दी गई थी कि शराब दुकान के लिए स्थान तय करते हुए इस बात का ध्यान नहीं रखा गया. याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि प्रस्तावित स्थल के पास एक से अधिक धार्मिक स्थल हैं.
30 मीटर में ही आ गई कई जगह
याचिकाकर्ता के अनुसार शराब के लिए प्रस्तावित स्थल से 30 मीटर दूरी पर 5 स्कूलों के साथ आर्य समाज का मंदिर है. 60 मीटर दूरी पर एक गुरूद्वारा भी है. अब याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तत्काल कार्रवाई का आदेश करने की मांग की है, साथ ही अपने याचिका दायर करने का खर्च भी मांगा है.
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