Satyendra Jain News: दिल्ली में कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली की विशेष CBI कोर्ट ने कथित धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने से इंकार कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि न तो उन्हें पेश किया गया और न ही कानूनी रूप से अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया. इसका कारण जैन का अस्पताल में भर्ती होना है.


कोर्ट ने ED  को दिया यह आदेश
स्पेशल सीबीआ कोर्ट ने ईडी को आदेश देते हुए सत्येंद्र जैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने को कहा है. कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर सत्येंद्र जैन को प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया जा सकता तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए. दरअसल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ गई थी. उनके ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आ गई थी जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था. आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.


मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच के दौरान जैन के कई ठिकानों पर छापा भी मारे हैं. वहीं सत्येंद्र जैन को दिल्ली की अदालत ने झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनकी चिकित्सा स्थिति दिखाने वाले दस्तावेजों के अभाव में आरोपी को केवल इस आधार पर जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वह ‘स्लीप एपनिया’ से पीड़ित हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हे जमानत दे दी जाती तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ भी कर सकते हैं.


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