Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पुलिस से 20 वर्षीय अंजलि की दर्दनाक मौत के मामले में अपनी जांच पूरी करने लिए और 1 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने को कहा. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने पांचों अरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन, और मनोज मित्तल की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर एक अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया.
कोर्ट ने 14 मार्च को पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी. इसमें आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ दी थी. एक जनवरी की सुबह कार ने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई थी और कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद मौत हो गई, जिसके आरोप में इन पांच आरोपियों गिरफ्तार किया था.
21 जनवरी को रोहिणी अदालत ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. और दिल्ली पुलिस को यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि जांच अधिकारी इसमें जमानत अर्जी का विरोध नहीं कर रहे है. इससे पहले दो अन्य आरोपियों अंकुश और आशुतोष को जमानत मिली चुकी थी.
क्या था पूरा मामला?
31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात कंझावला इलाके में अंजलि अपनी सहेल के साथ देर रात एक होटल से पार्टी करने के बाद स्कूटी से अपने घर की ओर जा रही थी. कुछ दूर पहंचते ही स्कूटी को कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी थी. इस टक्कर में अंजलि गाड़ी के टायर के बीच फंस गई. लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और उसे 20 किलोमीटर दूर तक घसीटता गया था, जिससे अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी. मामले के दो अन्य सह-आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले ही अदालत ने जमानत दे दी थी.
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