Kanjhawala Case Chargesheet: दिल्ली (Delhi) के कंझावला केस में रोहिणी कोर्ट (Rohini Court) में शनिवार को पुलिस ने चार्जशीट दायर की. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ओर से लगभग 800 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है. इस मामले में 120 के लगभग विटनेस हैं. कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस ने कुल 7 आरोपियों में से चार के खिलाफ हत्या की धारा दर्ज की है. दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद अमित खन्ना, कृष्णन, मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ हत्या की धारा लगाई गई है. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने की धारा 201 भी लगाई है.


चार्जशीट में किस आरोपी पर क्या-क्या लगी धारा?


चार्जशीट में आरोपी अमित खन्ना के खिलाफ IPC की धारा 302/279/337/201/212/182/34/120B लगाई गई है.


कृष्णन के खिलाफ IPC की धारा 302/201/212/34/120B/182 लगी.


चार्जशीट में आरोपी मिथुन के खिलाफ IPC की धारा 302/201/212/34/120B/182 लगाई गई.


आरोपी मनोज मित्तल के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 302/201/212/34/120B/182 लगाई.


दीपक खन्ना के खिलाफ IPC की धारा 201/212/182/34/120B लगाई गई.


दिल्ली पुलिस ने अंकुश के खिलाफ IPC की धारा 201/212/182/34/120B लगाई.


वहीं आरोपी आशुतोष के खिलाफ IPC की धारा 201/212 /182/34/120B लगाई गई है.


क्या है कंझावला केस?


बता दें कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात दिल्ली के कंझावला इलाके में अंजलि सिंह नाम की लड़की की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी थी और वह एक पहिए में फंस गई थी, जिसके बाद उसे काफी दूर तक घसीटा गया था. इससे अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई के दौरान रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा था. साथ ही पांच आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने इसे सुनवाई की अगली तारीख एक अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था.


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