Delhi Kanjhawala Case: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा, आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई
Kanjhawala Case: दिल्ली के कंझावला में अंजलि सिंह नाम की लड़की की एक जनवरी को तड़के मौत हो गई थी. अंजलि की स्कूटी को पहले एक कार टक्कर लगी, फिर वह लगभग 12 किलोमीटर तक घसीटती चली गई थी.
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Anjali Singh Case: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने कंझावला केस (Kanjhawala Case) में मंगलवार को पुलिस से अपनी जांच पूरी करने और एक अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करने को कहा है. साथ ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल (Sanya Dalal) ने मामले के पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक अप्रैल तक बढ़ा दी. पुलिस ने दो जनवरी को दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी के लिए 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का समय एक अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, इसका उल्लेख करते हुए मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी से इसके दाखिल करने की तारीख के बारे में पूछा.
इस पर जांच अधिकारी ने कहा कि चार्जशीट की जांच की जा रही है और इसे जल्द दाखिल किया जाएगा. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी को मामले की सुनवाई की अगली तारीख एक अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करने को कहा. दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 किसी आरोपी को स्वत: जमानत देने का प्रावधान करती है. यदि जांच एजेंसी सक्षम अदालत में 60 या 90 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर जांच समाप्त करने और चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है.
अंजलि की कार से टक्कर और फिर घसीटे जाने से हुई थी मौत
दिल्ली पुलिस ने हाल में इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) लागू की थी, जबकि शुरू में यह मामला गैर इरादतन हत्या और सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के अपराधों के लिए दर्ज किया गया था. मामले के दो अन्य सह-आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले ही अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि दीपक खन्ना की जमानत याचिका को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था. बता दें कि अंजलि सिंह नाम की लड़की की एक जनवरी को तड़के मौत हो गई थी, जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जो उसे सुल्तानपुर से कंझावला के बीच 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटती चली गई.
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